केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और 3 अन्य नेताओं को फिर से नजरबंद कर दिया है। यह हिरासत तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है। महबूबा मुफ्ती समेत जिन तीन नेताओं को नजरबंद करने का निर्णय लिया गया है, उनमें पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद और पीडीपी नेता सरताज मदानी भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि बीते वर्ष 5 अगस्त को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही यह लोग हिरासत में हैं। अब इसी साल 5 फरवरी 2020 को इन पर जन सुरक्षा कानून public safety act (PSA) लगाया गया था। इसी कानून के चलते इन्हे एक बार फिर से नजरबंद किया जा रहा है, हालांकि mehbooba mufti को अस्थाई जेल में ना रखकर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को क्रूर भी बताया है।
mehbooba mufti के फिर से नजरबंद होने की खबर सामने आते ही उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकर को कोसना शुरू कर दिया था। उन्होने अपने ट्विटर अकाउंट पर सरकार के इस फैसले की निंदा की और लिखा कि उन्होने यानी महबुबा मुफ्ती ने कुछ नहीं किया और ना ही कुछ बोला, फिर भी उन्हे बंद किया जा रहा है। यह अन्याय है। उन्होने केंद्र सरकार के इस फैसले को अमानवीय बताया।
आपको बतां दे कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेतओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन फरवरी में उन्हे रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद फारूक और उमर दोनो ने ही महबूबा समेत सभी नेताओं की रिहाई की मांग की थी।
ज्ञात हो की 1978 में बनाए गए जन सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के भी 6 महीने और 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। इस कानून में दो प्रावधान हैं। पहला लोक व्यवस्था और दूसरा राज्य सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत 6 महीने जेल में रखा जा सकता है, जबकि दूसरे प्रावधान के तहत अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
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