देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ेत जा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चले हैं। यह महामारी हर रोज ना जाने कितने लोगों की जान ले रहा है लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा हैं पंजाब के कुछ इलाकों में। यंहा बीते कुछ ही समय में 3.25 करोड़ रूपए तक का चालान वसूला जा चुका है। यह चालान मास्क ना पहनने, यंहा वंहा थूकने और सोशल डिसटेंसिंग के नियमों का पालन ना करने के कारण भरना पड़ा है। ज्ञात हो कि कोरोना से बचने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए थे, जिनका पालन ना करने वाले लोगों से जुर्माना वसूल किया जाना था।
केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों को 15 अप्रैल से लागू किया गया था, जिसमें मास्क ना पहनने पर 200 रूपए का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया गया था, पब्लिक प्लेस में थूकने पर 100 रूपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से इस जुर्माने को बढ़ा दिय गया था। 30 मई को पंजाब सरकार ने मास्क और थूकने पर 500-500 रूपए जुर्माना कर दिया था, वंही सोशल डिसटेंसिंग के नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्मानी की रकम 3 हजार रूपए कर दी गई थी। जिसके बाद से लेकर अब तक पंजाब में लोगों ने 2.25 करोड़ रूपए मास्क ना पहनने और एक करोड़ रूपए ना थूकने के लिए भरे थे।
एक बड़े मीडिया हाउस के मुताबिक 50 प्रतिशत चालान मास्क ना पहनने पर काटे गए। वंही 21 प्रतिशत थूकने और बाकी सोशल डिसटेंसिंग और कर्फ्यू उल्लंघन के है। चालान की अधिकतर 70 प्रतिशत जुर्माना जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और पटियाला के लोगों ने ही भरा है। ये सभी चालान आपदा प्रबंधन कानून 2005 में निर्धारित नियमों के तहत हुए।
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